हरिद्वार। पुलिस ने ड्रग्स फी देवभूमि के तहत मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए आदेश जारी कर दिए है। आदेश के तहत अब मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की पर डॉक्टर की पर्ची के बिना सिरिंज नहीं बेचा जाएगा। मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में बैठक कर आदेश जारी कर कहा है कि ऐसा नही करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ की कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने के लिए बुधवार को पुलिस ने ज्वालापुर में मेडिकल स्टोर के संचालकों के साथ बैठक की बैठक में नशीली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है पुलिस ने कहा है कि सभी मेडिकल स्टोर पर सीसी टाइम सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे बिना लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वालों पर 269 270 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा नशीले इंजेक्शन करने वालों से पूछताछ पर जिस मेडिकल स्टोर से खरीदा पाया जाएगा उसके संचालक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। थोक विक्रेता भी बिना लाइसेंस वालों को दवाएं बेचेंगे तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। नशीली दवा या इंजेक्शन का सेवन करने वालों से पूछताछ में जिस मेडिकल स्टोर से नशीला दवा या इंजेक्शन खरीदना पाया जाएगा, उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर को एनआरएक्स दवाएं बेचने वाले होल सेलर के खिलाफ भी एनडीपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली प्रभारी ने मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना चिकित्सक के पर्चे के निडिल या सीरिंज बेचने नहीं बेचने और सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी के अनुसार सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश का पालन ना करने पर कार्रवाई होगी।
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