हरिद्वार। भारतीय जागरूकता समिति की ओर से अल्फ इंजीनियरिंग कम्पनी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अथिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरन जीत कौर,एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव,समिति के अध्यक्ष हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी ने कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों को विधिक जानकारी दी। कम्पनी हेड कुल्तेज बग्गा एवं एचआर हेड शून्यबोध मिश्रा ने सभी का स्वागत किया। समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मिगलानी ने कम्पनी कर्मचारियों को मानव अधिकारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। जैसे प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कानून में व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कंेद्र व राज्य स्तर मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मानवाधिकारों का हनन होने पर संबंधित आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत सुनने के बाद आयोग संबंधित विभाग को उचित कार्यवाही करने के लिये सिफारिश करते हैं। मुख्य अथिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने कर्मचारियों को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया की प्रत्येक कंपनी में कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। जिसमे महिलाओं से सम्बन्धित शिकायतांे का निस्तारण होता है। उन्होंने कर्मचारियों को पोक्सो एक्ट और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव ने कर्मचारियों को गोल्डन टाइम के बारे में जानकारी देते हुए बताया की यदि किसी व्यक्ति का रोड़ एक्सीडेंट हो जाता है, तो शुरूआत कुछ समय उसकी जिंदगी का गोल्डन टाइम होता है। जिसमे उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज हो जाये तो उसकी जान बच सकती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति घायल को हॉस्पिटल ले जाता है। उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। बल्कि उसका नाम गुड लिस्ट में रखकर सरकार को भेजा जायेगा। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पंकज सिंह, कंपनी के ललित मोहन जोशी,हरफूल यादव,आदेश कुमार,रश्मि रतुरी,राजू,महेंद्र ममगाईं, अमरदीप मलिक आदि उपस्थित रहे।
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