हरिद्वार। पत्नी की धोखे से गंगनहर में धक्का देकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने हत्यारोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी देवर को साक्ष्य अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 12मई 2016 को पीलीभीत यूपी निवासी शिकायतकर्ता जोगराज सिंह पुत्र गुरुचरण सिंह ने नगर कोतवाली हरिद्वार में एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वर्ष 2012 में प्रदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी मोहतसीम खान निवासी पीलीभीत यूपी ने धोखाधड़ी से बहला फुसलाकर उनकी पुत्री एशप्रीत कौर से प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह के बाद पुत्री उसी के साथ रह रही थी। कुछ समय बाद पुत्री एशप्रीत कौर को उसका पति व अन्य ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे। वर्ष 2015 में दहेज उत्प्रेरण का मुकदमा पीलीभीत में चला था,जहां पर प्रदीप शर्मा ने भविष्य में ऐसा न करने की शर्त पर समझौता कर एशप्रीत कौर को लेकर हरिद्वार आ गया था। तब से हरिद्वार में यह दोनों नई बस्ती में कमरा किराये पर ...
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